2024-25 में 3000 से ज़्यादा दवाओं के सैंपल अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं पाए गए: स्वास्थ्य मंत्री

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: Pixabay)

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Drug Samples Fail: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बीते शुक्रवार (12 दिसंबर) को लोकसभा में बताया कि 2024-25 में परिक्षण किए गए 1.16 लाख दवाओं के सैंपल में से 3,104 अच्छी गुणवत्ता (Standard Quality) के नहीं पाए गए, जबकि 245 दवाओं के सैंपल नकली या मिलावटी मिले हैं.

एक सवाल के जवाब में नड्डा ने यह भी बताया कि 2023-24 में परिक्षण किए गए 1.06 लाख दवाओं के सैंपल में से 2,988 अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे और 282 सैंपल नकली या मिलावटी पाए गए. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2022-23 में 96,173 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,053 अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे और 424 नकली थे.

दवा कंपनियों का आकलन

उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और उसके क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों के ज़रिये, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS), 2006 और उसके नियमों और विनियमों के तहत स्थापित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भोजन की नियमित निगरानी, ​​मॉनिटरिंग, निरीक्षण और रैंडम सैंपलिंग करते हैं.

नड्डा ने कहा कि गुणवत्ता निगरानी के हिस्से के रूप में और देश में दवा निर्माण परिसरों के नियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने राज्य नियामकों के सहयोग से दिसंबर 2022 में दवा निर्माण और परीक्षण फर्मों का जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू किया.

कंपनियों की पहचान

कंपनियों की पहचान जोखिम मानदंडों के आधार पर की गई है, जैसे कि अच्छी गुणवत्ता की न होने वाली घोषित दवाओं की संख्या, शिकायतें, उत्पादों की गंभीरता आदि.

CDSCO ने अन्य नियामकों के साथ मिलकर दिसंबर 2022 से 960 से ज़्यादा जगहों पर जोखिम-आधारित निरीक्षण किए और नतीजों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के प्रावधानों के अनुसार 860 से ज़्यादा कार्रवाई की हैं, जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी करना, चेतावनी पत्र देना, उत्पादन रोकने का आदेश और लाइसेंस रद्द करना शामिल है.

यहां देखें दवाओं की लिस्ट

स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने लोकसभा को बताया कि अलग-अलग कंपनियों की दवाओं की लिस्ट, जिन्हें सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ ने अच्छी गुणवत्ता का नहीं/नकली/मिलावटी घोषित किया है, उसे CDSCO की वेबसाइट पर ‘Drug Alert’ हेडिंग के तहत अपलोड किया गया है. साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है.

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